बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी *जलापूर्ति योजना की सुनवाई उपायुक्त व्यवहार न्यायालय में आज संपन्न हुई,अगले डेट पर जजमेंट सुनाया जाएगा सुबोध* *झा*
जमशेदपुर 23 मई को आखिरी सुनवाई उपायुक्त महोदय के व्यवहार न्यायालय में आज संपन्न हुई, मिस केस नंबर 21 / 20 22,, 24 केस नंबर में 6 मई 2025 को दोनों मुखिया ने अपना बचाव हेतु अपने वकील से बहस करवाया और पेपर सबमिट किए हैं, 9 मई 25 को कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, एवं मैकेनिकल के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य लोगों ने अपने बचाव के लिए पेपर को सबमिट किया है, आज 23 तारीख को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करता सुबोध झा ने भ्रष्टाचार से संबंधित सभी पेपर उपायुक्त के व्यवहार न्यायालय में बहस के बाद सबमिट किए हैं, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना से गंदे पानी पिलाई जाने, अवैध कनेक्शन दिए जाने, पैसे का हिसाब किताब नहीं दिए जाने, मोटर रिपेयरिंग पाइप रिपेयरिंग एवं अन्य मध्य में कितने खर्च किए गए किसी प्रकार की कोई भी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत नहीं उपलब्ध कराने पर,और 21 लाख 63000 फिल्टर प्लांट के मरम्मत के लिए आए फंड से निर्माण नहीं किए गए और पैसे की लूट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए मात्र 30 दिनों के अंदर उपायुक्त महोदय के व्यवहार न्यायालय को कार्रवाई कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था, और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए नए फिल्टर प्लांट के नव निर्माण के लिए ,जल जीवन मिशन भारत सरकार के तहत झारखंड सरकार को एक करोड़ 88 लाख 69710 रुपए का फंड स्वीकृति हुई थी, और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य 15 महीने में पूरा कर 26 जुलाई 2024 से स्वच्छ पेयजल पीने योग्य पानी बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1140 घरों को उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सबमिट किए थे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ आज भी फिल्टर प्लांट का कम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 2 महीने का समय न्यायालय से और 9 मई को अपने डेट पर मागा गया, न्यायालय ने कोई समय नहीं दिया अगली डेट जजमेंट सुनने के लिए सुरक्षित रखा,
सुबोध झा ने न्यायालय के बाद आदित्यपुर मोड बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के नो निर्माण फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, सभी गेटों में ताला बंद है कोई वर्कर वहां नहीं है, जो फिल्टर प्लांट बनाया गया है, यह बहुत छोटा है और हजारों अवैध कनेक्शन इसमें से जुड़े हुए हैं इसलिए इससे 1140 घरों को पानी सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा, यह भी जांच का मामला है, आज न्यायालय में सुबोध झा अध्यक्ष बागबेडा महानगर विकास समिति, विनय कुमार, विनोद राम, पार्थो पांडा, उपस्थित थे